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सेल व कन्वेयंस डीडपुणे · पिंपरी-चिंचवड · मुंबई · ठाणे · पालघर

हाउसिंग सोसायटी के लिए कन्वेयंस डीड और डीम्ड कन्वेयंस

बिल्डर के कन्वे करने तक आपकी सोसायटी के फ्लैट तो होते हैं पर ज़मीन नहीं। कन्वेयंस डीड — या बिल्डर सहयोग न करे तो डीम्ड कन्वेयंस आदेश — ज़मीन और इमारत सोसायटी के नाम करता है, जो रीडेवलपमेंट और साफ़ रीसेल के लिए ज़रूरी है।

पेड़ों से घिरी हाउसिंग सोसायटी की इमारतें
हमारी लीगल टीम द्वारा जाँचा गया
संक्षिप्त जवाब

कन्वेयंस डीड प्रॉपर्टी का स्वामित्व एक पक्ष से दूसरे को ट्रांसफर करती है; हाउसिंग सोसायटी के लिए यह ज़मीन और इमारत डेवलपर से सोसायटी को ट्रांसफर करती है। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, 1963 की धारा 11 के तहत डेवलपर को सोसायटी गठन के चार महीने के भीतर टाइटल कन्वे करना होता है। ऐसा न हो तो सोसायटी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के पास डीम्ड कन्वेयंस आदेश के लिए आवेदन कर सकती है, जिसके बाद कन्वेयंस एकतरफ़ा रजिस्टर होता है। फ्लैट खरीदारों द्वारा पहले दी गई ड्यूटी का क्रेडिट देकर स्टाम्प ड्यूटी एडजुडिकेट होती है।

कन्वेयंस बनाम डीम्ड कन्वेयंस

कन्वेयंस डीडडीम्ड कन्वेयंस
कौन साइन करता हैडेवलपर / ज़मीन मालिक और सोसायटीसक्षम प्राधिकारी का आदेश; डेवलपर के बिना रजिस्ट्रेशन
कबडेवलपर सहयोग करेसोसायटी गठन के 4 महीने में डेवलपर कन्वे न करे
प्राधिकरणसब-रजिस्ट्रारडिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर सब-रजिस्ट्रार
सामान्य समय1–3 महीनेसुनवाई के अनुसार 6–12 महीने

व्यक्तिगत खरीदार भी प्लॉट या घर ट्रांसफर के लिए कन्वेयंस डीड इस्तेमाल करते हैं — इस अर्थ में यह सेल डीड जैसी ही है।

कन्वेयंस डीड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

सोसायटी

  • सोसायटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • हर फ्लैट एग्रीमेंट के इंडेक्स-II सहित सदस्यों की सूची
  • सदस्यों के एग्रीमेंट पर दी गई स्टाम्प ड्यूटी का प्रमाण
  • आवेदन के लिए अधिकृत करने वाला रेज़ोल्यूशन

प्रॉपर्टी

  • डेवलपमेंट एग्रीमेंट और ज़मीन के टाइटल दस्तावेज़
  • 7/12 उतारा या प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे प्लान
  • स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और (उपलब्ध हो तो) ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
  • उपयोग किए FSI का आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट

डीम्ड कन्वेयंस के लिए

  • डेवलपर को कानूनी नोटिस और सर्विस का प्रमाण
  • कन्वेयंस डीड का ड्राफ्ट
  • टाइटल सर्च रिपोर्ट

कन्वेयंस डीड की प्रक्रिया कैसे होती है

  1. दस्तावेज़ ऑडिट

    सभी टाइटल, अनुमति और सदस्य दस्तावेज़ इकट्ठा करके जाँचते हैं और कमियाँ पहचानते हैं।

  2. डेवलपर को नोटिस

    वैधानिक अवधि में कन्वेयंस करने के लिए डेवलपर को औपचारिक नोटिस।

  3. कन्वेयंस या DDR आवेदन

    डेवलपर सहयोग करे तो कन्वेयंस डीड ड्राफ्ट; न करे तो DDR के पास डीम्ड कन्वेयंस आवेदन।

  4. स्टाम्प ड्यूटी एडजुडिकेशन

    सदस्यों की ड्यूटी के क्रेडिट के साथ कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स से ड्यूटी तय।

  5. रजिस्टर और म्यूटेशन

    सब-रजिस्ट्रार पर कन्वेयंस रजिस्टर; 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड पर सोसायटी का नाम।

अपना कन्वेयंस डीड बिना उलझन के पूरा करें

अपनी जानकारी WhatsApp पर भेजें। भुगतान से पहले ही हम दस्तावेज़ों की सटीक सूची और स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान देते हैं।

आपकी सोसायटी को देर क्यों नहीं करनी चाहिए

  • रीडेवलपमेंट — पुरानी इमारत के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर केवल ज़मीन मालिक हस्ताक्षर कर सकता है।
  • बचा FSI और TDR — लाभ रिकॉर्ड पर मालिक के होते हैं।
  • रीसेल और लोन — बैंक अब अधिक पूछते हैं कि सोसायटी का कन्वेयंस हुआ है या नहीं।
  • सुरक्षा — डेवलपर को ज़मीन गिरवी रखने या सौदा करने से रोकता है।

अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड इमारतों का रास्ता अलग है: देखें डीड ऑफ अपार्टमेंट।

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में कन्वेयंस डीड और डीम्ड कन्वेयंस

इन सभी शहरों के ग्राहकों के लिए हम कन्वेयंस डीड का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या अलग है:

शहरस्थानीय जानकारी
पुणेस्टाम्प ड्यूटी PMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: हवेली और पुणे शहर के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस।
पिंपरी-चिंचवडस्टाम्प ड्यूटी PCMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: पिंपरी-चिंचवड का संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (हवेली / मावल / मुलशी)।
मुंबईस्टाम्प ड्यूटी BMC सीमा में 1% मेट्रो सेस सहित 6% (महिलाओं के लिए 5%)। रजिस्ट्रेशन: मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस।
ठाणेस्टाम्प ड्यूटी TMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: ठाणे ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ)।
पालघरस्टाम्प ड्यूटी नगर निगम, परिषद या ग्राम पंचायत सीमा के अनुसार ~4–7%। रजिस्ट्रेशन: पालघर ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (वसई, पालघर, डहाणू और अन्य)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कन्वेयंस डीड क्या है?

प्रॉपर्टी का स्वामित्व ट्रांसफर करने वाला रजिस्टर्ड दस्तावेज़। हाउसिंग सोसायटी के लिए यह ज़मीन और इमारत डेवलपर से सोसायटी को ट्रांसफर करता है।

महाराष्ट्र में डीम्ड कन्वेयंस क्या है?

अगर डेवलपर सोसायटी गठन के चार महीने में ज़मीन कन्वे न करे, तो सोसायटी MOFA धारा 11 के तहत डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर सकती है, जो सोसायटी के पक्ष में एकतरफ़ा कन्वेयंस के लिए प्रमाणपत्र दे सकते हैं।

सोसायटी कन्वेयंस पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती है?

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स ड्यूटी एडजुडिकेट करते हैं। सदस्यों के फ्लैट एग्रीमेंट पर दी गई ड्यूटी का क्रेडिट मिलता है, इसलिए शेष रकम आमतौर पर बिना बिके क्षेत्र या अतिरिक्त FSI तक सीमित रहती है। आपके दस्तावेज़ों से हम निकालते हैं।

क्या डीम्ड कन्वेयंस के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ज़रूरी है?

अब यह अनिवार्य नहीं है; OC के बिना सोसायटी इंडेम्निटी और अन्य दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकती है।

डीम्ड कन्वेयंस में कितना समय लगता है?

सुनवाई, डेवलपर की प्रतिक्रिया और स्टाम्प ड्यूटी एडजुडिकेशन के अनुसार आवेदन से आमतौर पर 6–12 महीने।

क्या आप पूरी डीम्ड कन्वेयंस प्रक्रिया संभालते हैं?

हाँ। दस्तावेज़ तैयार करते हैं, सुनवाई के लिए आपके या हमारे वकील से समन्वय करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी एडजुडिकेट कराते हैं और कन्वेयंस रजिस्टर कराते हैं।

WhatsApp पूछताछ

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बताइए आपको कौन-सा दस्तावेज़ चाहिए। हमारे प्रतिनिधि WhatsApp पर दस्तावेज़ों की सूची, स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान और अगला उपलब्ध समय बताते हैं — आम तौर पर उसी कार्यदिवस में।

  • WhatsApp +91 97100 42004दस्तावेज़ और सवाल कभी भी भेजें
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  • G-508, 4th Floor, Mega Center, Pune–Solapur Road, Hadapsar, Pune 411028पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में सेवा