गिफ्ट डीड से बिना किसी प्रतिफल के स्वेच्छा से संपत्ति हस्तांतरित होती है। महाराष्ट्र में आवासीय या कृषि संपत्ति पति/पत्नी, बेटे, बेटी, पोते-पोती या मृत बेटे की पत्नी को गिफ्ट करने पर स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ़ ₹200 है; इन रिश्तेदारों को अन्य संपत्ति पर बाज़ार मूल्य का 3%, और दूसरों को पूरी कन्वेयंस दर लगती है। डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए और दाता के जीवनकाल में स्वीकार की जानी चाहिए।
गिफ्ट डीड क्या है?
गिफ्ट डीड (दान पत्र) वह क़ानूनी दस्तावेज़ है जिससे मालिक (दाता) बिना किसी पैसे के स्वेच्छा से चल या अचल संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) को देता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 के अनुसार प्राप्तकर्ता को दाता के जीवनकाल में ही गिफ्ट स्वीकार करना होता है, और धारा 123 के अनुसार अचल संपत्ति का गिफ्ट दाता के हस्ताक्षर और दो गवाहों के सत्यापन वाले रजिस्टर्ड दस्तावेज़ से होना चाहिए।
पुणे-मुंबई के परिवार जीवनकाल में ही बच्चे को फ़्लैट देने, पति/पत्नी को सह-मालिक बनाने या पोते-पोतियों के लिए संपत्ति तय करने के लिए गिफ्ट डीड का उपयोग करते हैं — इससे बाद में उत्तराधिकार विवाद और प्रोबेट या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का ख़र्च बचता है।
गिफ्ट डीड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
दाता (देने वाला)
- आधार और पैन कार्ड
- संपत्ति की टाइटल डीड और इंडेक्स-II
- हाल की प्रॉपर्टी टैक्स रसीद / 7/12 उतारा
- सोसाइटी NOC और शेयर सर्टिफ़िकेट (फ़्लैट)
प्राप्तकर्ता
- आधार और पैन कार्ड
- रिश्ते का प्रमाण: जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, राशन कार्ड या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
गवाह
- दो गवाहों का आधार
गिफ्ट डीड की प्रक्रिया कैसे होती है
- पात्रता जाँच
रिश्ता और संपत्ति का प्रकार देखकर ₹200 छूट या 3% दर लागू है, यह तय करते हैं।
- गिफ्ट डीड ड्राफ्ट
संपत्ति विवरण, रिश्ता, स्वैच्छिक गिफ्ट, प्राप्तकर्ता की स्वीकृति, और दाता के लिए निवास या आजीवन अधिकार।
- स्टाम्प ड्यूटी और चालान
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क निकालकर GRAS से ऑनलाइन भरा जाता है।
- सब-रजिस्ट्रार पर रजिस्ट्रेशन
दाता, प्राप्तकर्ता और दो गवाह सब-रजिस्ट्रार के सामने हस्ताक्षर करते हैं; फ़ोटो और अंगूठे के निशान लिए जाते हैं।
- म्यूटेशन
रजिस्टर्ड डीड और इंडेक्स-II से प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली और सोसाइटी रिकॉर्ड प्राप्तकर्ता के नाम करने में मदद।
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महाराष्ट्र में गिफ्ट डीड स्टाम्प ड्यूटी
| गिफ्ट किसे | आवासीय या कृषि संपत्ति | अन्य संपत्ति (व्यावसायिक, प्लॉट) |
|---|---|---|
| पति/पत्नी, बेटा, बेटी, पोता, पोती, मृत बेटे की पत्नी | ₹200 | बाज़ार मूल्य का 3% |
| कोई और (भाई-बहन, भतीजे, दोस्त) | कन्वेयंस जैसी — मुंबई में 6%, पुणे/ठाणे में लगभग 7% | |
रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग से लगता है। भाई-बहन रियायती सूची में नहीं हैं, इसलिए भाई-बहनों के बीच गिफ्ट पर पूरी ड्यूटी लगती है; कई बार रिलीज़ डीड सस्ता विकल्प होती है।
दाता की सुरक्षा करने वाली शर्तें
- निवास का अधिकार — माता-पिता जीवनभर उस फ़्लैट में रह सकते हैं।
- आजीवन अधिकार — संपत्ति के किराए या आय पर।
- भरण-पोषण की शर्त — माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत, प्राप्तकर्ता बुनियादी ज़रूरतें पूरी न करे तो ट्रिब्यूनल गिफ्ट को शून्य घोषित कर सकता है, ख़ासकर जब यह शर्त डीड में लिखी हो।
स्वीकार की गई और रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड आम तौर पर रद्द नहीं होती, जब तक डीड में ही किसी घटना पर रद्द करने की शर्त न हो। ड्राफ्ट ध्यान से बनवाएँ — शर्तें रखने का यही आख़िरी मौका है।
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में गिफ्ट डीड (दान पत्र) रजिस्ट्रेशन
इन सभी शहरों के ग्राहकों के लिए हम गिफ्ट डीड का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या अलग है:
| शहर | स्थानीय जानकारी |
|---|---|
| पुणे | स्टाम्प ड्यूटी PMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: हवेली और पुणे शहर के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस। |
| पिंपरी-चिंचवड | स्टाम्प ड्यूटी PCMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: पिंपरी-चिंचवड का संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (हवेली / मावल / मुलशी)। |
| मुंबई | स्टाम्प ड्यूटी BMC सीमा में 1% मेट्रो सेस सहित 6% (महिलाओं के लिए 5%)। रजिस्ट्रेशन: मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस। |
| ठाणे | स्टाम्प ड्यूटी TMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: ठाणे ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ)। |
| पालघर | स्टाम्प ड्यूटी नगर निगम, परिषद या ग्राम पंचायत सीमा के अनुसार ~4–7%। रजिस्ट्रेशन: पालघर ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (वसई, पालघर, डहाणू और अन्य)। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बेटे या बेटी को गिफ्ट डीड पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती है?
बेटे, बेटी, पति/पत्नी, पोते-पोती या मृत बेटे की पत्नी को आवासीय या कृषि संपत्ति गिफ्ट करने पर ₹200। अन्य प्रकार की संपत्ति पर बाज़ार मूल्य का 3%।
क्या भाई-बहनों के बीच गिफ्ट डीड पर ₹200 ड्यूटी लगती है?
नहीं। भाई-बहन रियायती सूची में नहीं हैं, इसलिए पूरी कन्वेयंस दर लगती है। संपत्ति उत्तराधिकार से संयुक्त हो तो रिलीज़ डीड सस्ती पड़ सकती है — हम तुलना करके बताएँगे।
क्या गिफ्ट डीड बाद में रद्द हो सकती है?
रजिस्टर्ड और स्वीकार की गई गिफ्ट डीड आम तौर पर रद्द नहीं होती। अपवाद: डीड में ही तय रद्द करने की शर्त, अदालत में साबित धोखा या दबाव, या प्राप्तकर्ता द्वारा दाता का भरण-पोषण न करने पर वरिष्ठ नागरिक क़ानून के तहत ट्रिब्यूनल का आदेश।
क्या संपत्ति के गिफ्ट पर टैक्स लगता है?
आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) में परिभाषित “रिश्तेदार” — पति/पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता, बच्चे आदि — से मिला गिफ्ट प्राप्तकर्ता के लिए कर-मुक्त है। गैर-रिश्तेदारों से ₹50,000 से अधिक का गिफ्ट कर-योग्य आय है।
क्या रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्तकर्ता का मौजूद होना ज़रूरी है?
हाँ। प्राप्तकर्ता की स्वीकृति ज़रूरी है, इसलिए वह (या उसका POA धारक) डीड पर हस्ताक्षर करता है और दाता व दो गवाहों के साथ सब-रजिस्ट्रार के पास उपस्थित होता है।
क्या NRI भारत की संपत्ति परिवार को गिफ्ट कर सकता है?
हाँ। NRI भारत आकर हस्ताक्षर कर सकता है, या विदेश में POA करके उसे तीन महीने में महाराष्ट्र में एडजुडिकेट करवाने के बाद POA धारक गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर करता है।






